
EPFO ने फॉर्म 13 में बड़ा बदलाव किया है! अब PF ट्रांसफर या विदड्रॉल के समय कर योग्य आय अलग से दिखाई जाएगी। जानिए यह बदलाव आपको कैसे प्रभावित करेगा और फॉर्म 13 कैसे भरें।
EPFO का नया अपडेट: क्या बदला?

EPFO (एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन) ने हाल ही में फॉर्म 13 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब इस फॉर्म में कर योग्य आय (Taxable Income) को अलग से दिखाया जाएगा। यह बदलाव उन लोगों के लिए खास है जो:
- नौकरी बदल रहे हैं और PF ट्रांसफर करवा रहे हैं
- PF अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं (विदड्रॉल)
- PF विवरण को लेकर कंफ्यूज हैं
मेरे दोस्त राहुल ने जब यह खबर सुनी तो उसका पहला सवाल था – “भाई, इसका मतलब अब हमें टैक्स के लिए अलग से कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी?
फॉर्म 13 क्या है?
फॉर्म 13 EPFO का एक अहम दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है:
- जब आप नई नौकरी में PF ट्रांसफर करवाते हैं
- जब आप PF अकाउंट से पैसे निकालते हैं (5 साल से पहले)
नया अपडेट: अब इस फॉर्म में दो नए कॉलम जोड़े गए हैं:
- कर योग्य राशि (Taxable Amount)
- कर मुक्त राशि (Tax-Free Amount)
इससे पहले, यह जानकारी स्पष्ट नहीं होती थी, जिससे लोगों को ITR भरते समय दिक्कत होती थी।
इस बदलाव से आपको क्या फायदे होंगे जानें
अच्छी खबर: टैक्स कैलकुलेशन आसान – अब आपको मैन्युअली गणना नहीं करनी पड़ेगी
पारदर्शिता बढ़ेगी – आपको पता चलेगा कि कितनी राशि पर टैक्स लगेगा
कम होगी गलतियाँ – ITR भरते समय कन्फ्यूजन कम होगा
ध्यान रखें: 5 साल से पहले PF निकालने पर 10% TDS कटेगा (अगर PAN लिंक नहीं है)
कर योग्य राशि आपकी सैलरी स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगी
मेरी कॉल सेंटर में काम करने वाली बहन ने कहा – “अब तो PF निकालते समय ही पता चल जाएगा कितना टैक्स कटेगा, बाद में सरदर्दी नहीं!”
फॉर्म 13 कैसे भरें? (स्टेप बाय स्टेप गाइड)
अगर आप नौकरी बदल रहे हैं या PF निकाल रहे हैं, तो ऐसे भरें फॉर्म 13:
स्टेप 1: EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें
स्टेप 2: "Online Services" > "Claim (Form-31, 19, 10C)" पर क्लिक करें
स्टेप 3: "Proceed For Online Claim" चुनें
स्टेप 4: फॉर्म 13 का विकल्प सेलेक्ट करें
स्टेप 5: नए कॉलम में कर योग्य राशि दर्ज करें
नोट: अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो HR डिपार्टमेंट से मदद लें।
क्या पुराने फॉर्म 13 भी अपडेट होंगे?
EPFO के अनुसार:
✔ नए फॉर्म 13 में ही यह बदलाव दिखेगा
✔ पुराने ट्रांजैक्शन के लिए आपको मैन्युअली कैलकुलेट करना होगा
✔ भविष्य के सभी विदड्रॉल/ट्रांसफर में यह सिस्टम लागू होगा
मेरे ऑफिस के एक सीनियर ने कहा – “यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद!”

हाँ, सभी नए फॉर्म 13 में यह बदलाव दिखेगा।
पुराने फॉर्म अपडेट नहीं होंगे, नए ट्रांजैक्शन में ही नया फॉर्म मिलेगा।
नहीं, सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन आसान होगा, PF बैलेंस पर कोई असर नहीं।
अंतिम सलाह: आप क्या करें?
EPFO पोर्टल रेगुलर चेक करें – नए अपडेट्स के लिए
HR से बात करें – अगर फॉर्म भरने में दिक्कत हो
PAN लिंक करवाएँ – TDS कटौती कम करने के लिए
5 साल पूरे होने तक इंतजार करें – टैक्स बचाने के लिए
फाइनल वर्ड: यह बदलाव EPFO की पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। अब आप आसानी से समझ पाएँगे कि आपके PF में से कितनी रकम पर टैक्स लगेगा।
कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें!
(मैंने खुद अपना PF ट्रांसफर इस नए सिस्टम से किया है – कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए!)
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